डेस्क: डीईओ कार्यालय श्योपुर के लेखापाल रहे रामकुमार सिंह कुशवाह को 12 हजार की रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने श्योपुर आलोक कुमार वर्मा की अदालत ने चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही साढ़े 7 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। लेखापाल ने विजयपुर के अध्यापक से यह रिश्वत विभागीय कार्यवाही से बचाने के बदले ली थी।
मामले के मुताबिक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लेखापाल और स्थापना शाखा प्रभारी रहे रामकुमार सिंह कुशवाह ने शासकीय कन्या उमावि विजयपुर के वरिष्ठ अध्यापक पीके शर्मा से विभागीय कार्यवाही से बचाने के लिए 20 हजार की रिश्वत की मांगी थी। बाद में इनके बीच सौदा 12 हजार रुपए में तय हो गया। इसके बाद इसकी शिकायत 12 मई 2014 को लोकायुक्त ग्वालियर में की गयी जिसके बाद लोकायुक्त टीम ने श्योपुर पहुंचकर लेखापाल रामकुमार सिंह कुशवाह को उसके निवास से 12 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया।