राजस्थान, हिण्डौनसिटी: घर में अकेली दोस्त की बहन की हत्या कर पत्थर के सिल के बट्टे से सिर कुचल 45 किलो चांदी लूटने के साढ़े पांच साल पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश क्रमांक-2 ने बुधवार को दो आरोपियोंं को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक जीतेंद्र खैमरिया ने बताया कि झारेड़ा रोड निवासी किशनलाल सोनी ने 3 सितम्बर 2013 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि वह सुबह 10 बजे किसी काम से बयाना गया था। छोटा भाई मनोज के घर पर नहीं होने बहन रजनी घर पर अकेली थी। दोपहर बाद साढ़े तीन बजे वह घर लौटा घर में रसोई में रजनी खून से लथपथ मृत पड़ती थी। उसका चेहरा व सिर पत्थर के बट्टे से कुचला हुआ था। घर में सामान बिखरा पड़ा था तथा आभूषण निर्माण के लिए रखी दुकानदारों की 45 583 ग्राम चांदी गायब थी।
कोतवाली थाना पुलिस ने अज्ञात के नाम मामला दर्ज किया।अपर लोक अभियोजक ने बताया कि अपने कृत्य को छिपाने के लिए भूपेश अपने दोस्त किशन के साथ शोक में दिन रात मौजूद रहा। पुलिस जयपुर से आए डॉग स्क्वायर्ड के जरिए भूपेश के घर पहुंंची और गिरफ्तार कर चांदी बरामद करी ली। उसीने आसिफ के घटना में शामिल होने का राज खोला। दोनों अभियुक्तों ने लूटी गई चांदी बांट लिया था।