डेस्क: दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को उनकी शादी के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। इशरत को उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुए दंगों में कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। फिलहाल कोर्ट ने इशरत जहां को शादी समारोह की खातिर सिर्फ 10 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दी है, हालांकि उन्होंने 30 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। इशरत जहां को कोर्ट की तरफ से 1 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गई है।
पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से इशरत जहां को 10 दिन की अंतरिम जमानत दी गई है। अंतरिम जमानत 10 जून से 19 जून तक के लिए दी गई है इशरत जहां का 12 जून को दिल्ली के जगतपुरी में निकाह होना है। कोर्ट ने इशरत जहां को जमानत देते हुए निर्देश दिया है कि वह किसी सबूत या गवाह को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगी और 10 दिन के लिए मिली अंतरिम जमानत के दौरान इशरत जहां को कोर्ट के आदेशों का पालन करना होगा ।
याचिका दाखिल करते वक्त इशरत जहां के वकील ललित वलेचा ने कोर्ट को जानकारी दी थी कि उनकी शादी 2018 में ही तय हो गई थी। लिहाजा उन्हें शादी करने के लिए कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दी जाए।
बता दें कि जगतपुरी इलाके की पूर्व निगम पार्षद रही इशरत जहां पर फरवरी में खुरेजी में हिंसा फैलाने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने फरवरी महीने में ही इशरत जहां को हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था।