परिवहन आवास एंव जेल मंत्री कृष्ण पंवार ने अम्बाला सेंट्रल जेल में बंद हनीप्रीत और उस से मिलने आये रिश्तेदारो को जेल प्रशासन की ओर से वी.आई.पी.ट्रीटमेंट दिए जाने के आरोपो को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह मात्र पारिवारिक मिलन था जिसमे जेल मैन्युअल का कहीं भी उल्लंघन नही हुआ । जेल मंत्री कृष्ण पंवार ने कहा की हनीप्रीत मामले में समाचार पत्रों और इलैक्ट्रोनिक मीडिया में आई खबरों की सच्चाई की टोह भी ली। बताया गया कि उन्होने एडीसी आर.के. सिंह, जीएम रोडवेज कुलधीर सिंह और जेल अधीक्षक एस.आर. बिश्नोई के साथ जेल में 26 अक्तूबर मुलाकात के दिन की सीसीटीवी फुटेज की गहनता से जांच की है।
मीडिया से बातचीत करते हुए जेल मंत्री ने कहा कि पूरी जांच में कहीं भी जेल मैन्यूअल का उल्लंघन नहीं पाया गया है। उन्होंने कहा कि मुलाकात के लिए हनीप्रीत के चार परिजनों ने 26 अक्तूबर को सांय 4.49 बजे मुलाकात नोट करवाई थी। जांच-पडताल के बाद जेल के इंटरकोम मुलाकात कक्ष के माध्यम से आम कैदियो की तरह परिजनों ने 5.19 बजे से 5.27 बजे तक 8 मिनट मुलाकात की । मुलाकात के दौरान परिजनों में से एक महिला की तबीयत खराब होने पर उनके अनुरोध पर तथा जेल के वाहन प्रवेश गेट के बाहर भीड़ को देखते हुए सुरक्षा कारणों से उनकी गाडी को जेल के पार्क तक आने की अनुमति दी गई ।
उन्होंने कहा कि मुलाकात करने वालों में हनीप्रीत के भाई साहिल तनेजा, भाभी सोनाली भागले, जीजा संचित बजाज, बहन नीशु बजाज शामिल थे। उन्होने बताया कि जेल मैन्यूअल के मुताबिक केवल उन्हीें लोगों को बंदी अथवा कैदी से मुलाकात की अनुमति दी जाती है जिनकी सूची उन्होने जेल प्रशासन को दी है।