दिल्ली पुलिस ने जेएनयू राजद्रोह मामले में बुधवार को दिल्ली की एक अदालत को बताया कि कन्हैया कुमार व अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी अब तक नहीं मिली है। जिसके बाद दिल्ली की अदालत ने राज्य सरकार को 3 अप्रैल तक स्थिति स्पष्ट कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है। कोर्ट ने पुलिस को दिल्ली सरकार से फिर से मंजूरी लेने को कहा है। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट (सीएमएम) पुरुषोत्तम पाठक ने दिल्ली पुलिस को यह निर्देश भी दिया कि दिल्ली सरकार को कुमार पर अभियोजन के लिए जरूरी मंजूरी के बारे में याद दिलाया जाए।
बता दे की पुलिस ने कन्हैया कुमार और जेएनयू के पूर्व छात्रों उमर खालिद तथा अनिर्बान भट्टाचार्य समेत अन्य लोगों के खिलाफ अदालत में 14 जनवरी को आरोपपत्र दाखिल किया और कहा था कि उन्होंने 9 फरवरी, 2016 को परिसर में एक समारोह में लगाये गये देशद्रोह के नारों का समर्थन किया और जुलूस निकाला था । वही इससे पहले दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के डीएसपी प्रमोद कुशवाहा अदालत के सामने पेश हुए थे। उन्होंने कहा था कि आरोपियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की इजाजत संबंधी फाइल दिल्ली सरकार के गृह विभाग के पास अभी भी लंबित है और वही सरकार को पत्र लिखकर जल्द इजाजत देने का आग्रह किया गया है।