आयकर में कुछ और बड़े प्रावधान किए गए हैं। आयकर विभाग कराधान प्रक्रिया को आसान बनाने और करदाताओं को सहूलियत देने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। इसी कड़ी में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने फॉर्म 26 एएस (Form 26AS) में बदलाव किया है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि इस आकलन वर्ष से करदाताओं को संशोधित Form 26 AS मिलेगा। नए Form 26 AS में करदाताओं को विभिन्न श्रेणियों में वित्तीय लेनदेन से जुड़े स्टेटमेंट (SFTs) के संदर्भ में वित्तीय लेनदेन से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त हो सकेगी। समाचार एजेंसी एएनआई ने ट्ववीट कर इस बात की जानकारी दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कहा है कि पहले किसी भी पैन कार्ड नंबर के Form 26 AS से उस करदाता की टीडीएस कटौती के साथ-साथ उसके टैक्स भुगतान, रिफंड जैसी जानकारी का पता चलता था।
बड़े काम का है फॉर्म 26AS
CBDT के मुताबिक यह करदाता का सालाना टैक्स स्टेटमेंट है। करदाता अपने पैन नंबर की मदद से इसे इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से निकाल सकते हैं। अगर किसी ने अपनी आमदनी पर टैक्स चुकाया है या किसी को हुई कमाई पर किसी व्यक्ति/संस्था ने टैक्स काटा है तो उसका जिक्र भी करदाता को फॉर्म 26AS में मिल जाता है। फॉर्म 26AS को ट्रेसेस की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म 26AS को डाउनलोड करने के लिए इनकम टैक्स फाइलिंग की वेबसाइट पर लॉग इन करें, माय अकाउंट सेक्शन में व्यू फॉर्म 26AS (टैक्स क्रेडिट) टैब पर क्लिक करें।